अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, 5 सितंबर तक रहना होगा जेल में , गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई टली
दिल्ली / दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर को होगी। दरअसल, सीबीआई ने सुनवाई से पहले जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल किया था और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर लफनामे के लिए समय मांगा, जिसके कारण सुनवाई टल गई।
मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी है। ईडी के मामले में केजरीवाल को पहले ही 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सीबीआई का जवाबी हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया। केंद्रीय एजेंसी ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका को खारिज करने की गुजारिश की है।
न्यायिक हिरासत बढ़ी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस फैसले को सुना। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें 10 मई से 1 जून तक के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन इसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।