छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का फैसला : ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बड़े निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई के पात्र, प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकते हैं मना

बिलासपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दायर एक याचिका में कहा गया है कि, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे पास के निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई के लिए पात्र हैं लेकिन उन्हें एडमिशन से वंचित कर दिया जाता है। नियमों में उलझाकर निजी स्कूल संचालक बच्चों को बाहर कर देते हैं जबकि आरटीई के प्रावधानों में साफ है कि जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वह ईडब्ल्यूएस के तहत मिलने वाले लाभ का पात्र होगा। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और निजी स्कूलों से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने  प्राइवेट स्कूलों से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है।

Suraj Makkad

Editor in Chief

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