छत्तीसगढ़

MLA देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज: हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत; बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का आरोप, 4 महीने से जेल में हैं विधायक

haicort

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है। दरअसल, पुलिस ने बलौदाबाजार हिंसा के केस में विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है। इस मामले में पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

449 पेज का चालान पेश किया

जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की जमानत लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इधर, केस में देवेंद्र यादव और ओमप्रकाश बंजारे के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 449 पेज का चालान पेश किया है। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन मामले में आरोपी बनाया है।

चार महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी

विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ी। वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहे। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच उन्होंने जमानत के लिए कई बार अर्जी लगाई। लेकिन, जमानत नहीं मिल पाई।

भीड़ को उकसाने का आरोप

विधायक देवेंद्र यादव पर हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि देवेंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह है। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ वीडियो भी है। इसको आधार बनाकर उन्हें हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया गया है।

अब हाईकोर्ट ने खारिज की बेल

विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि, उनके क्लाइंट का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। वकील ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है। जबकि, वे घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे। न ही उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Suraj Makkad

Editor in Chief

Suraj Makkad

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button