चुनाव में 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी: इलेक्शन कमीशन ने तय किया लिमिट; डेवलपमेंट के लिए एक दिन पहले 88 करोड़ जारी
रायपुर/ छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। एक दिन पहले ही निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी।
चुनाव से पहले पार्षदों को सरकार ने 6-6 लाख जारी किए
चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पार्षदों के लिए 6-6 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए जारी किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए एक दिन पहले ही जारी किए हैं। जबकि 166 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए कुल 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि भी जारी की गई।
CM विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी CM अरुण साव ने पार्षद निधि जारी की है
OBC आरक्षण भी राजपत्र में शामिल किया गया
प्रदेश के निकायों में OBC को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया था। इसे भी राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले OBC को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। शर्त ये भी रखी गई है कि जिन इलाकों में ST-SC का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा है। वहां OBC का 50 फीसदी आरक्षण नहीं रहेगा।