छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ SI भर्ती परीक्षा…हाईकोर्ट ने खारिज की अपील: CJ बोले-असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते; सिंगल बेंच का फैसला सही

 बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अपील हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि, असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के लिए निर्देश दिया था। इसके बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं जारी होने से नाराज अभ्यर्थी इन दिनों  रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं।

90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के हैं आदेश

दरअसल, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने SI भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें।

Shreyansh baid

Editor in Chief

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