सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश : तबादले के बाद पांच दिनों में छोड़नी होगी कुर्सी
रायपुर। तबादले के बाद भी कुर्सी पर जमे रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों के सचिवों को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले का आदेश प्राप्त होने के पांच दिन के बाद छठवें दिन कार्यमुक्त माना जाएगा। पांच दिन के भीतर भी पदभार ग्रहण नहीं करने पर अगले दिन से उनकी नियुक्ति नवीन पदस्थापना के स्थान पर मानी जाएगी।
इस कारण जारी करना पड़ा आदेश
जारी आदेश में कहा गया है कि, प्रशासनिक आवश्यकता और कार्य व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों की पदस्थापना एक विभाग से दूसरे विभाग में की जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि इन अधिकारी-कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना किए जाने पर लंबे समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है। कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में लागू इलेक्ट्रानिक गवर्नेस व्यवस्था के तहत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की अवधि का उल्लेख, ऑनलाइन अवकाश पोर्टल के संचालन आदि में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।