छत्तीसगढ़

कोर्ट ने कहा: शर्तों का नहीं किया गया उल्लंघन, सिटी कोतवाली में दर्ज मामले में दो साल पहले सीजेएम कोर्ट से मिली थी जमानत

बिलासपुर/ दो साल पहले मिली जमानत को निरस्त करने लगाई गई अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सिटी कोतवाली थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में एक आरोपी को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

तोरवा निवासी पीयूष गंगवानी ने वर्ष 2022 में सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, इसमें आरोप लगाया था कि ऋषभ पनिकर और नरेंद्र मोटवानी ने उसका और उसकी मां का अपहरण कर मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

इसमें से नरेंद्र मोटवानी की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। पीयूष के अनुसार जमानत पर रिहा होने के कुछ दिनों बाद मोटवानी ने उनके घर आकर केस वापस लेने को कहा, ऐसा नहीं करने पर सुपारी देकर जान से मरवाने की धमकी दी। इस मामले में तोरवा थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जमानतीय धारा होने के कारण उसे थाने से ही जमानत दे दी गई।

Shreyansh baid

Editor in Chief

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