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19 अप्रैल और 4 जून को बंद रहेगी शराब, बार-रेस्टोरेंट की दुकानें, जानिएं वजह

नारायणपुर : देश में लोकसभा के चुनाव सात चरणों में होंगे वहीं, छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव पूरे होंगे। राज्य के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं जिस कारण से चुनाव आयोग ने तीन चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी दो चरणों में कराए गए थे। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं।

छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। राज्य में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान 03 चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत 10-बस्तर (अ.ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024 को नियत की गई है।

इस हेतु जिले में 19 अप्रैल को निर्वाचन के दौरान शराब की बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार) के दिन संबंधित मतगणना स्थल क्षेत्र की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों रेस्टॉरेन्ट-बार होटल-बार क्लब जैसे समस्त दुकानों को को मतगणना दिवस पर बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (01) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 10-बस्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर अन्तर्गत 19 अप्रैल 2024 एवं 04 जून 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

Shreyansh baid

Editor in Chief

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