छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : डिग्री मामले में हटाए गए पत्रकारिता विवि के प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली

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रायपुर। लंबे चले विवाद के बाद अंततः पत्रकारिता विवि के प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली को उनके पद से हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद केटीयू ने अपने पुराने आदेश को पुनः प्रभावशील करते हुए प्रोफेसर की सेवाएं समाप्त कर दी है। इस संदर्भ में आदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

गौरतलब है कि,  विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में पदस्थ प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली की पीएचडी उपाधि पर विवाद की स्थिति थी। उन पर नियमविरूद्ध गलत तरीके से पीएचडी डिग्री हासिल करने का आरोप था। इसे आधार बनाते हुए पत्रकारिता विवि ने उन्हें मार्च माह में आदेश जारी कर पद से हटा दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई होते तक न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी पर स्टे दिया था।

लंबे समय से विवाद

बर्खास्तगी पर स्टे दिए जाने के बाद विवि ने मई में उन्हें फिर से बहाल कर दिया था। बीते माह 27 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का निपटान करते हुए विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला दिया। इसके पश्चात 17 दिसंबर को विवि ने अपने पुराने निर्णय को फिर से बहाल कर दिया है। इसके अनुसार, डॉ. शाहिद अली की विश्वविद्यालय में सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

Shreyansh baid

Editor in Chief

Shreyansh baid

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