छत्तीसगढ़
सरकार का आदेश : विभागीय जांच एक साल में हो पूरी, सचिव को समीक्षा के निर्देश
रायपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर विभागीय जांच शुरु की जाती है, तो उसे एक साल में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि विभागीय सचिव समय-समय पर विभागीय जांच प्रकरणों की समीक्षा भी करते रहें। यह आदेश इसलिए जारी किया गया है कि सरकारी विभागों में विभागीय जांच के मामले बरसों बरस चलते रहते हैं। इसकी वजह से निलंबन की अवधि में शासकीय सेवक को वेतन देना पड़ता है और संबंधित अधिकारी कर्मचारी कोई काम भी नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, के लिए आदेश जारी किया है।