छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं बनी सड़क: अफसरों ने बनाया चुनाव आचार संहिता का बहाना, चीफ सेक्रेटरी के जवाब पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी पर नाराजगी जताई है। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जनहित के कार्यों में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद भी शासन ने रायपुर के विधानसभा और एयरपोर्ट रोड बनाने के लिए अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए रायपुर में नेशनल हाइवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट रोड के साथ ही बिलासपुर में सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी।

दरअसल, हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा को लेकर जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। इस दौरान डीविजन बेंच ने राज्य शासन को दिशानिर्देश भी जारी किया है। पिछली सुनवाई के दौरान 3 अप्रैल को सुनवाई में न्याय मित्रों ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें रायपुर में विधानसभा और एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाइवे में धनेली के पास सड़क खराब होने की जानकारी दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

Shreyansh baid

Editor in Chief

Shreyansh baid

Editor in Chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button