छत्तीसगढ़
गांजा तस्करी का मामला: पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि जब्त माल गांजा ही था, इनफार्मर को बना दिया आरोपी, सभी छूटे
बिलासपुर/ साढ़े 93 किलो गांजा तस्करी के चर्चित मामले में आरोपी महज इसलिए छूट गए कि पुलिस कोर्ट में यह साबित ही नहीं कर पाई कि जब्त माल गांजा ही था। यह भी प्रमाणित नहीं हो सका कि गांजा संबंधित डस्टर कार से मिला। कानूनी मसला यह कि पुलिस ने धारा 52ए, एनडीपीएस एक्ट का अनुपालन नहीं किया। यानी, जब्तशुदा गांजा में से लैब परीक्षण के लिए भेजा जाने वाला सैंपल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अलग नहीं किया। इससे कोर्ट में यह प्रमाणित नहीं हो सका, कि पुलिस ने जब्तशुदा गांजा में से ही सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेजा था। यह बहुचर्चित मामला रतनपुर थाने का है।